Wednesday, June 11, 2025

रेवाड़ी में महिला सरपंच और पंच निलंबित:निजी जमीन पर अवैध टाइल लगवाने का मामला, डीसी ने लिया एक्शन

रेवाड़ी के ग्राम पंचायत डहीना की सरपंच पिंकी और वार्ड नंबर 19 की पंच सुनीता को निलंबित कर दिया गया है। जिला उपायुक्त आईएएस अभिषेक कुमार मीणा ने यह कार्रवाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 (1) ए के तहत की है। सरपंच पिंकी पर कई गंभीर आरोप हैं। उन्होंने खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी डहीना के बार-बार निर्देश देने के बावजूद अपने रास्ते से ईंट व मलबा नहीं हटवाया। उन्होंने उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की। निजी लाभ उठाने की कोशिश वहीं ग्राम पंचायत डहीना की वार्ड नंबर 19 की महिला पंच सुनीता पर आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायत को गलत जानकारी दी। जानकारी के आधार पर निजी जमीन पर टाइल लगवाई गई। इस तरह उन्होंने जनहित के काम की अनदेखी कर अपना निजी फायदा देखा। साथ ही सरकारी आदेशों की अवहेलना की और अपने पद का दुरुपयोग किया। बैठकों में शामिल होने से रोका डीसी ने निलंबित महिला पंच को ग्राम पंचायत की बैठकों में शामिल होने से रोक दिया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने पास मौजूद सभी चार्ज और संपत्ति तुरंत सरपंच को सौंप दें। यह कार्रवाई उनके कर्तव्यों की अवहेलना और अनुचित आचरण के कारण की गई है।

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