Friday, August 1, 2025

कुरुक्षेत्र में फर्जी डॉक्टर को 5 साल की सजा:अवैध रूप से क्लिनिक चला रहा था, हेल्थ विभाग ने मारा छापा

कुरुक्षेत्र में कोर्ट ने अवैध रूप से क्लिनिक चलाने के आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी लखविन्दर सिंह निवासी तलहेड़ी को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर सवा लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। मामला साढ़े 8 साल पुराना है। दोषी के पास से अलग-अलग तरह की दवाएं बरामद हुई थी। जानकारी के मुताबिक, जिला सिविल सर्जन को सूचना मिली थी कि पिहोवा में लखविंदर सिंह अवैध तौर पर क्लिनिक चला रहा है। इस पर सीएमओ के ऑर्डर पर 19 दिसंबर 2016 को CHC पिहोवा के मेडिकल ऑफिसर डॉ अजीतपाल की अगुआई में टीम बनाई गई। इस टीम ने पिहोवा में क्लिनिक पर छापा मारकर लखविन्दर सिंह को अवैध रूप से क्लिनिक चलाते हुए पकड़ा था। विभिन्न धाराओं में सुनाई सजा इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायधीश की कोर्ट ने गवाहों व सबूतों के आधार पर अवैध रूप से क्लिनिक चलाने के आरोपी लखविन्दर सिंह को दोषी करार दिया। वहीं अलग-अलग धाराओं में 5 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी 1 लाख 26 हजार 250 रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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