Sunday, August 31, 2025

महेंद्रगढ़ के कनीना उपप्रधान का चुनाव चढ़ा राजनीति भेंट:आरती राव का इंटरफेयर, हाईकोर्ट ने दिए 15 दिन में इलेक्शन कराने के आदेश

महेंद्रगढ़ के कनीना नगर पालिका उपप्रधान पद के चुनाव राजनीति की भेंट चढ़े हुए हैं। इसकी तीन बार डेट आने के बावजूद चुनाव नहीं कराए गए। पालिका के उपप्रधान चुनाव पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उनकी पुत्री स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की पूरी नजर बनी हुई है। प्रधान उनके विरोधी गुट के होने के कारण चुनाव बार-बार टाले जा रहे थे। हालांकि अब हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव 15 दिन में कराने होंगे। कनीना नगर पालिका के प्रधान पद के चुनाव में रिंपी यादव प्रधान चुनी गई थी। रिंपी कुमारी ने कुल 3138 वोट प्राप्त किए, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी सुमन चौधरी को 2572 मत मिले थे। इसके बाद यहां पर मई माह से उपप्रधान चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया था, मगर तीन बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी यहां चुनाव नहीं हो पाए। नगर पालिका कनीना क्षेत्र में हारी थी आरती राव नगर पालिका क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव यहां करीब 300 वोटों से पीछे चली थी। यानी नगर पालिका कनीना क्षेत्र में उनकी हार हुई थी। जिस कारण यहां पर बीजेपी ने सिंबल पर प्रधान पद के लिए प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। वहीं उनके समर्थित भी चुनाव हार गए थे। प्रधान हैं राव विरोधी प्रधान रिंपी यादव यहां की नगर पालिका में दबदबा रखने वाले व नगर पालिका के पूर्व प्रधान रहे राजेंद्र लोढा की पुत्रवधु हैं। राजेंद्र लोढा, राव इंद्रजीत सिंह विरोधी गुट से आते हैं। यही कारण रहा है कि यहां पर लगातार उपप्रधान पद के लिए चुनाव टाले गए हैं। हाईकोर्ट में याचिका की दायर बार-बार उपप्रधान पद का चुनाव टलने के बाद कनीना की नपा प्रधान सहित सात पार्षदों की ओर से वकील आदित्य यादव (एडवोकेट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट) द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में बताया गया कि हरियाणा म्यूनिसिपैलिटी एक्ट ही 1973 (अमेडेड रूल 2019) की धारा ल 18-ए के अनुसार, चुनाव के 48 घंटे बाद नवनिर्वाचित पार्षदों की मीटिंग करवाई जाती है और उन्हें शपथ दिलाई जाती है। एक माह में चुनाव कराने के आदेश इसके पश्चात एक माह के भीतर नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराना आवश्यक है। लेकिन कनीना नगर पालिका में उप प्रधान चुनाव एक बड़े राजनीतिक दबाव के चलते अब तक तीन बार टाल दिया गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आठ पार्षदों ने स्पष्ट किया था कि चुनाव शीघ्र कराया जाए। एसडीएम को शपथपत्र (एफिडेविट) देकर बावजूद इसके, राजनीतिक दबाव और राजनेता द्वारा समर्थित उम्मीदवार को बहुमत न मिलने के कारण अधिकारियों ने बार-बार चुनाव स्थगित कर दिया। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हुई और नगर पालिका का कार्य प्रभावित रहा। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार, इलेक्शन कमिश्नर पंचकूला, डिप्टी कमिश्नर महेंद्रगढ़ और एसडीएम कनीना को पार्टी बनाया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 15 दिनों के अंदर उपप्रधान का चुनाव करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि तय समय में चुनाव नहीं कराया गया तो यह अवमानना (कंटेम्प्ट) की श्रेणी में माना जाएगा। ये पार्षद कर रहे मांग कनीना नगर पालिका की सुमन देवी, होशियार, राजकुमार, प्रधान रिम्पी कुमारी सहित सात पार्षदों सूबे सिंह, नितेश गुप्ता, राजेंद्र सिंह व ऊषा यादव लगातार मांग कर रहे थे कि लोकतांत्रिक ढांचे के अनुसार उप प्रधान का चुनाव शीघ्र कराया जाए, ताकि नगर पालिका की कार्यप्रणाली सही तरीके से संचालित हो सके। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरगर्मियां तेज हो गई हैं और 15 दिनों के भीतर चुनाव होने की संभावना पक्की मानी जा रही है।

from हरियाणा | दैनिक भास्कर https://ift.tt/gmdaIzl

No comments:

Post a Comment

नारनौल में आज आएंगे केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह:मार्केट कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन व सदस्यों को दिलाएंगे शपथ

हरियाणा के नारनौल में आज शनिवार को मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन, वाइस चेयरमैन व सदस्य शपथ लेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रज...