Thursday, August 21, 2025

कुरुक्षेत्र में रेपिस्ट को 20 साल की कठोर कैद:बरेली का रहने वाला, 3 साल पहले नाबालिग को भगाकर ले गया था

कुरुक्षेत्र में नाबालिग के साथ रेप करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी वीरेंद्र उर्फ भीरु निवासी जिला बरेली यूपी पर 45 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। दोषी वीरेंद्र पीड़िता को अपने साथ भगाकर ले गया था। थाना सदर पिहोवा के एरिया में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि उसका परिवार पास के एक गांव में ईंट भट्टे पर काम करता है। उसी भट्टे पर जिला बरेली यूपी निवासी वीरेंद्र भी काम करता है। उनकी आपस में जान पहचान है। 29 अगस्त 2022 को उसकी 15 साल की बेटी घर से गायब हो गई थी। वीरेंद्र भी गायब मिला उन्होंने आसपास पता किया तो वीरेंद्र भी भट्‌टे से गायब था। वीरेंद्र उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए लड़की को बरामद किया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट से आदेश से जेल भेज दिया था। मेडिकल में नाबालिग लड़की के साथ रेप की पुष्टि हुई। 3 साल में फैसला आया इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी वीरेंद्र को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत 20 साल कठोर कारावास व 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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