हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला में नगर पालिका अटेली मंडी तथा नगर पालिका कनीना में 2 मार्च को होने वाले आम चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने सभी प्रकार की तैयारी शुरू कर दी हैं। नामांकन प्रक्रिया आज 11 फरवरी से शुरू होगी। अटेली नगर पालिका में चुनाव लड़ने के इच्छुक अपना नामांकन अटेली नगर पालिका के प्रशासक के रूम में प्रस्तुत करेंगे। वहीं कनीना नगर पालिका के लिए एसडीएम कनीना की कोर्ट में नामांकन दाखिल होंगे। अटेली में नगर पालिका के सात साल बाद तथा कनीना में छह साल बाद चुनाव होने हैं। अटेली के चुनाव वर्ष 2018 में हुए थे। जिसके बाद वर्ष 2023 में सरकार ने पालिका भंग कर दी थी। वहीं कनीना के चुनाव वर्ष 2019 में हुए थे। जिसके बाद मार्च 2024 में सरकार ने पालिका को भंग कर दिया था। इन चुनाव में अटेली में 12 वार्ड तथा कनीना में 14 वार्ड के लिए चुनाव कराए जाने हैं। वहीं दोनों ही नगर पालिकाओं में प्रधान पद के लिए भी सीधे चुनाव पहली बार होंगे। जिसके चलते दोनों ही नगर पालिकाओं में न केवल वार्ड पार्षद बल्कि प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों की लाइन भी लगी हुई है। इस बार सबकी नजर प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने वाले लोगों की है। इनमें भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों की संख्या ज्यादा है। वहीं अन्य पार्टियों में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले कम हैं। 17 तक होंगे नामांकन कनीना के रिटर्निंग अधिकारी डॉ जितेंद्र सिंह तथा अटेली के रिटर्निंग अधिकारी रमित यादव ने बताया कि नामांकन 17 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन सुबह 11 से दोपहर बाद तीन बजे तक दाखिल होंगे। 12 और 16 फरवरी को छुट्टी के दिन नामांकन दाखिल नहीं होंगे। आपराधिक रिकार्ड की देनी होगी जानकारी उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि चुनाव लड़ने वाले जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं या जिनमें उम्मीदवार को दोषी ठहराया गया है, उन्हें संबंधित नगर पालिका क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले दो समाचार पत्रों ( एक हिंदी व एक अंग्रेजी) में घोषणा प्रकाशित करनी होगी। घोषणा को कम से कम तीन अलग-अलग तिथियों पर प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। यह तिथियां चुनाव संपन्न होने से 48 घंटे पहले की होगी। आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को इस अवधि के दौरान तीन अलग-अलग तिथियों पर स्थानीय टीवी चैनलों या केबल नेटवर्क पर ये घोषणा प्रसारित करवानी होगी। आपराधिक मामलों में राजनीतिक दल को भी बताना होगा राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के मामले में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को सूचित कर दिया है। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल, जो आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, उन्हें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जिसमें कहा जाएगा कि उन्होंने निर्देशों को पूरा किया है। इस संबंध में पार्टी द्वारा प्रकाशित घोषणा वाली पेपर कटिंग भी संलग्न करनी होगी। यह चुनाव समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
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