Tuesday, December 9, 2025

CTU स्टाफ की हड़ताल पर सख्त प्रशासन:19 ड्राइवर-कंडक्टर पर FIR दर्ज कराने की सिफारिश, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था प्रभावित करने पर कार्रवाई

चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया के डिपो नंबर 2 के बार प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों पर FIR दर्ज करने की सिफारिश CTU और चंडीगढ़ सिटी बस सर्विस सोसाइटी (CCBSS) के कर्मचारियों पर की है। सुबह की हड़ताल और प्रदर्शन की वजह से लोकल और ट्राई-सिटी रूटों पर बसों के रूट प्रभावित होने से सेकड़े यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। जिस वजह से यह फैसला लिया गया है। CTU-CCBSS प्रबंधन की ओर से SSP, UT चंडीगढ़ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों ने 14 नवंबर 2025 के प्रतिबंध आदेश की अवहेलना की है, जिसके तहत छह महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पाबंदी लगाई गई थी। 6 महीने की स्ट्राइक पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश की भी अवहेलना 14 नवंबर 2025 को UT प्रशासन ने हरियाणा Essential Services Maintenance Act (ESMA) 1974 के तहत CTU और CCBSS को Essential Services घोषित किया था।इसके बाद छह महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई थी। प्रशासन का तर्क है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक आवश्यक सेवा है और किसी भी तरह की बाधा जनता के जीवन, अस्पतालों व स्कूल-कॉलेजों तक जाने वाली सेवाओं को प्रभावित करती है। हड़ताल ने बिगाड़ी व्यवस्था: कानून-व्यवस्था पर भी असर CTU-CCBSS प्रबंधन ने अपने पत्र में कहा है कि कुछ कर्मचारियों ने न सिर्फ ड्यूटी से गैरमौजूद होकर हड़ताल की, बल्कि अन्य कर्मचारियों को भी उकसाया और प्रभावित किया। जिस वजह से डिपो-I, डिपो-II और डिपो-III में कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई तथा बस सेवाएं पूरी तरह बाधित हो गईं। दस्तावेज़ के अनुसार, कर्मचारियों की इस कार्रवाई से लोकल रूटों पर ऑपरेशन रुक गया, ट्राई-सिटी कनेक्टिविटी बाधित हुई, आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा, आवश्यक सेवाओं को भी नुकसान पहुंचा। 19 ड्राइवर-कंडक्टर की सूची पुलिस को सौंप दी गई CCBSS की ओर से भेजे गए पत्र में उन 19 कर्मचारियों की सूची भी शामिल है, जिन पर हड़ताल में शामिल होने या दूसरों को उकसाने का आरोप है। इनमें 5 ड्राइवर और 14 कंडक्टर शामिल हैं। पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश CTU-CCBSS प्रबंधन ने SSP चंडीगढ़ से अनुरोध किया है कि प्रतिबंध आदेश की अवहेलना और जनता को असुविधा पहुंचाने के लिए संबंधित ड्राइवरों और कंडक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। यह कार्रवाई Essential Services Maintenance Act (ESMA) के तहत होगी, जिसमें जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई के मूड में प्रशासन UT प्रशासन और ट्रांसपोर्ट विभाग का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करना जनता के हित के खिलाफ है। प्रतिबंध के बावजूद हड़ताल करना कानून का उल्लंघन है।दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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